बाबा रामपाल को कोर्ट ने दो मामलों में किया बरी, जेल में ही रहेंगे

CHANDIGARH 20/11/2014 Self styled godman Sant Rampal standing in prisoner's cell at Sector 5 police station before he was taken by police to produce before Punjab & Haryana High Court in Chandigarh on Thursday, November 20 2014. Photo: Akhilesh Kumar

खुद को ‘भगवान’ बताने वाले हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हिसार कोर्ट ने रामपाल को दो मामलों में बरी कर दिया है। रामपाल के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और आश्रम के अंदर महिलाओं को बंधक बनाकर रखने के आरोप थे। ये मामले 2014 के हैं। वैसे बाबा रामपाल इन दोनों मामलों में बरी होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे। रामपाल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और हत्या के मामले चलते रहेंगे।

ये केस 426 और 427 को लेकर जुड़े हैं। इन दोनों मामलों में रामपाल सहित 11 लोग आरोपी थे। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह सहित आधा दर्जन केस दर्ज हैं और वह हिसार की सेंट्रल जेल-2 में बंद हैं।

बाबा रामपाल के वकील एपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने उन्हें (बाबा) को दो मामलों में बरी कर दिया गया है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। यह फैसला 24 अगस्त को ही आना था, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के मामले को देखते हुए सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया था।

हिसार में धारा-144 लागू

अदालत के फैसला आने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर हिसार में धारा-144 लगा दी गई थी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया थे। शहर में 10 अतिरिक्त नाके लगाकर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। डेरा हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने हिसार में रामपाल के समर्थकों को आने से रोक दिया है।

हिसार सेंट्रल जेल में सुनवाई

रामपाल के खिलाफ देशद्रोह सहित आधा दर्जन केस दर्ज हैं और वह हिसार की सेंट्रल जेल-2 में बंद हैं। रामपाल और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज केसों की सुनवाई के लिए सेंट्रल जेल-1 में स्पेशल कोर्ट स्थापित की गई, क्योंकि हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट पहुंच जाते थे। ऐसे में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाता था। यही वजह है कि हिसार की सेंट्रल जेल के अंदर ही एक स्पेशल कोर्ट बनाकर इन मामलों की सुनवाई चल रही है।

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