चारा घोटाला : लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, प्रोविजनल बेल की अर्जी हुई खारिज

राष्ट्रीय जनता पार्टी के चीफ लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। 27 अगस्त को लालू की 3 महीने की मेडिकल लीव खत्म हो रही है। उससे पहले ही कोर्ट ने उनकी प्रोविजनल बेल की अर्जी को खारिज कर दिया है।

एएनआई के मुताबिक, चारा घोटाला में दोषी करार लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट पूछा कि लालू 30 अगस्त तक सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि उनकी 3 महीने की मेडिकल लीव खत्म हो रही है।
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फिलहाल, कोर्ट ने उनकी प्रोविजनल बेल की अर्जी को खारिज कर दिया है। जिसके बाद उनसे अब कोर्ट के सामने सरेंडर कर रांची जेल जाना होगा। लालू यादव चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने पिता की तबीयत को लेकर एक ट्वीट किया था। जिसमें लिखा था कि लालू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम वहां मौजूद थी।
जिसके बाद लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि अब वो रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज होगा। उन्हें मुंबई के एशियाई हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा। जहां वो अभी भर्ती हैं।

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