पटना हाइकोर्ट ने की शहाबुद्दीन की याचिका खारिज

बिहार के बहुचर्चित सीवान तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।  कोर्ट ने कहा है कि सिवान कोर्ट की सजा इस मामले में बरकरार रहेगी। इस मामले में बाहुबली और राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी। उनको निचली कोर्ट द्वारा सजा सुनायी गई थी।

सीवान के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया।

यह मामला 2004 का है। शहाबुद्दीन के अड्डे प्रतापपुरा में दो भाई गिरीश और सतीश को तेजाब से इस कदर नहलाया गया कि कुछ ही मिनटों में उनका शरीर झुलसने लगा था। वे चिल्लाकर रहम की गुहार लगा रहे थे और वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ ही देर में दोनों भाइयों की मौत हो गई थी।

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