अजमेर ब्लास्ट केस: दो दोषियों को अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

जयपुर : जयपुर की विशेष अदालत ने बुधवार को अजमेर बम विस्फोट कांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था जिसमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि केस में स्वामी असीमानंद का नाम आने के बाद मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी लेकिन एनआइए कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. मामले में सजा का फैसला शनिवार को आना था, जिसे बुधवार तक के लिए टाला गया था.

अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में आहता-ए-नूर पेड़ के पास 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका किया गया था. दरगाह परिसर में हुए इस बम विस्फोट में तीन जायरीन की मौत हो गयी थी जबकि पंद्रह जायरीन घायल हो गये थे.
विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान एक लावारिस बरामद हुआ था जिसमे टाइमर डिवाइस लगा जिंदा बम रखा हुआ था. मामले में एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है जबकि तीन आरोपी संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और सुरेश नायर फरार चल रहे हैं. एनआइए ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. इनमें से आठ आरोपी 2010 से न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

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