चारा घोटाला: चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र समेत 12 को मिली राहत

बिहार के पूर्व सीएस जगन्नाथ मिश्र को रिहा कर दिया गया है। उन्हें चारा घोटाले के आरोपो के चलते जेल में सजा काट रहे थे। उनपर दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपये निकानले का आरोप है। आपको बता दे कि पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दे कि 24 जनवरी को सीबीआई कि विशेष अदालत ने जगन्नाथ मिश्रा को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपये का गबन करने का आरोप था।

इस मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी आरोपी है। लालू यादव चारा घोटाले के तीन मामले में दोषी क़रार दिये जा चुके हैं और फिलहाल रांची के जेल में बंद है।

अब तक तीन मामलों में मिली सजा

इससे पहले तीन फैसलों में कोर्ट ने लालू को सजा सुनाई है। 24 जनवरी को चाईबासा मामले में कोर्ट ने लालू को पांच साल की सजा, देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा और चाईबासा के एक और मामले में पांच साल की सजा सुना चुका है। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
दुमका कोषागार से जुड़े मामले में अगर लालू प्रसाद यादव दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इस मामले में लालू के अलावा पूर्व सांसद आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित कुल 31 लोग आरोपी हैं।

रोजाना हो रही है सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई कोर्ट इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। लालू पर झारखंड के चारा घोटाले से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं, जिसमे से तीन में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि चौथे मामले में आज फैसला आ सकता है।

पांचवे मामले में पर भी सुनवाई

चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला सबसे बड़ा मामला है, जिसमे करीब 139.35 करो़ रुपए की अवैध निकासी का लालू पर आरोप है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में लगातार हो रही है।

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