बिहार में बिना मास्क लगाए की ड्राइविंग तो देना होगा जुर्माना

बिहार अपडेट:- कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार कोरोना के बचाव के नियमों और एहतियात को लेकर सख्त होती नजर आ रही है । राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नई अडवाइजरी में साफ किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है तो उसपर कड़ी करवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा साथ हो तीन दिन के लिए आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। राज्य सरकार (State Government) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम सभी गाड़ियों के साथ लागू होगा. इतना ही नहीं दुकान, रेस्टोरेंट में भी में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा वरना कड़ी करवाई हो सकती है । नियमों के पालन की सत्यता के लिए औचक निरक्षण भी हो सकती है। रेस्टोरेंट (Restaurant) और दुकान (Shop) में अगर कोई भी बिना मास्क के पाए जाता है तो तीन दिन तक उसकी दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पटना डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी​ और अन्य पदाधिकारियों के साथ कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के बढ़ते मुद्दे पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया । हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और नहीं लगाने वालों से बतौर फाइन 50 रुपये वसूले के आदेश भी थे । लेकिन लोगों के लापरवाह अंदाज़ और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब राज्य सरकार ने इसे और गंभीरता से लिया है। नियमों को और सख्त कर दिया गया है । बिना मास्क के सार्वजनिक और निजी गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए अब सरकार मौके के अनुसार जुर्माना तय करेगी और 3 दिन तक गाड़ी जब्त हो सकती है ।

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