31 मार्च के बाद पुराने नोट होने पर हो सकती है जेल !

नयी दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद लगातार सरकार की ओर से पुराने 500 और 1000 के नोट को लेकर नयी-नयी घोषणाएं की जा रही है. न्‍यूज चैनल सीएनबीसी आवाज के अनुसार 30 दिसंबर के बाद सरकार पुराने नोट को लेकर और भी कड़ाई करने की तैयारी कर रही है.खबर है कि 30 दिसंबर के बाद सरकार पुराने 500 और 1000 के 10,000 के नोट तक कोई सख्‍ती नहीं करेगी, लेकिन उससे अधिक के नोट पर आपको 50,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही अगर 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट बरामद होते हैं तो आपको चार साल जेल की सजा भी हो सकती है. सरकार देश से कालाधन को समाप्‍त करने के अपने अभियान के तहत एक अध्‍यादेश लाने की तैयारी कर रही है.

गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी उस समय उन्‍होंने लोगों को 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्‍त दिया था. इसके बाद भी उन्‍होंने लोगों को राहत देते हुए बताया था कि 31 मार्च तक लोग 500 और 1000 के पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्‍न शाखाओं में जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.
30 दिसंबर के बाद अगर आप पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए घोषणा पत्र भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अब तक आपने पुराने नोट क्‍यों नहीं जमा कराये. हां अगर रिजर्व बैंक आपके जवाब से संतुष्‍ट नहीं होता है तो नोट बिना जमा किये वापस भी कर सकता है. साथ ही अधिक नोट होने के मामले में आप पर 50 हजार तक जुर्माना भी लगा सकता है.

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