बिहार उच्च न्यायिक सेवा भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को मंजूरी

पटना : राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जीएस गंगवार ने बताया कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) संशोधन नियमावली 2016 की स्वीकृति दी गयी है.

जीएस गंगवार ने बताया कि इस नियमावली में निहित आरक्षण के प्रावधानों के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत का प्रावधान है. सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होगा.

गंगवार ने बताया कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा में वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं है. जबकि बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

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